लाकडाउन के कारण अपने घरों को नहीं आ पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के निवासी एवं मजदूरों को घर वापस लाने के लिए यूपी सरकार ने अब प्रदेश स्तर पर रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया है। जो लोग बाहर अन्य किसी प्रदेश में फंसे है और वो अपने घर आना चाहते है वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते है।
यह घोषणा यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 4 मई 2020 को किया गया है। मुख्यमत्री की के आदेशों पर पूरे उत्तर प्रदेश में एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू किया गया है। जिसकी जानकारी निमनवत है।
मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में एनआईसी द्वारा उत्तर प्रदेश के जनसुनवाई पोर्टल पर पंजीकरण प्रारंभ कर दिया गया है।
यह सुविधा उत्तर प्रदेश से अन्य राज्य जाने के लिए और अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश आने के लिए पंजीकरण का विवरण लिंक पर उपलब्ध करा दििया गया है। इस लिंक के माध्यम से
इस लिंक के माध्यम से उत्तर प्रदेश में प्रवासी अन्य प्रदेश के व्यक्ति तथा अन्य प्रदेश में प्रवासी उत्तर प्रदेश के व्यक्ति घर आने व जाने के लिए अपना पंजीकरण कर सकते हैं। यह सुविधा 5 मई 2020 को जनसुनवाई पोर्टल के android.app पर भी उपलब्ध हो जाएगी। जनसुनवाई पोर्टल पर किए गए आवेदन को यात्रा की अनुमति नहीं समझा जाएगा। सक्षम स्तर पर अनुमति मिलने पर आवेदक को सूचित किया जाएगा अर्थात सूचना उपलब्ध किया जाएगा।
अन्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में आने हेतु पंजीकरण के लिए आवेदक को नाम, आयु, यात्रा के श्रेणी, लिंग, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पहचान पत्र संख्या एवं आने वाले सदस्य की संख्या, यात्रा की तारीख व परिवार में किसी को संक्रमण की पुष्टि की जानकारी, संबंधित लक्षण, 14 दिन की कवरनटीन किया गया अथवा नहीं , यदि हा तो कब से कब तक, आवेदक की जानकारी, वर्तमान पता, उत्तर प्रदेश में जहां जाना है वांहा का पूर्ण पता, उस पते पर संपर्क व्यक्ति का मोबाइल नंबर व पता इत्यादि जानकारी उपलब्ध कराना होगा। साथ में इस जानकारी की घोषणा भी करनी होगी की उपरोक्त जानकारी सही एवं सत्य है। व्यक्ति को यह भी घोषणा करना पड़ेगा कि वह किसी रेड जोन में पिछले 2 महीने से निवास नहीं किया है। किसी भी तरह की जानकारी गलत पाई गई या जानकारी छुपाई गई तो महामारी अधिनियम या आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई होगी।
उपरोक्त जानकारी प्रदेश में आने एवं प्रदेश से जाने वाले दोनों तरह के व्यक्तियों पर लागू होगा।
लक्षण पाए जाने पर व्यक्ति को 14 दिन के लिए कवारनटिन में रखा जा सकता है। या व्यक्ति को होमकवारनटिन की सलाह दी जाएगी।
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जरूरी दस्तावेज | important Documents
सबसे पहले आवेदन करने के लिए व्यक्ति के पास एक वैध मोबाइल नंबर और ईमेल होना अनिवार्य है।
आने वह जाने वाले सभी व्यक्तियों का आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र होना अनिवार्य है।
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How to Apply | आवेदन कैसे करें
आवेदक दो तरह से आवेदन कर सकते हैं।
1 - मोबाइल एप्लिकेशन द्वारा
2 - वेबसाइट के माध्यम से (लिंक)
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1: मोबाइल ऐप द्वारा आवेदन
मोबाइल ऐप लिंक में अभी कुछ टेक्निकल परेशानी है इसलिए लिंक नोट एक्टिव है कृपया तबतक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करे।
सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से आप Jansunwai ऐप डाउनलोड करेंगे।
डाउनलोड होने के बाद उसको ओपन करेंगे और अपना नाम, पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जानकारी सबमिट करेंगे। तुरंत बाद मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा जिसको आप को सबमिट करना होगा।
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2: वेबसाइट लिंक द्वारा आवेदन
सबसे पहले आप www.jansunwai.up.nic.in वेबसाइट ओपन करेंगे.
ओपन करने के बाद आपके सामने नीचे दिए गए फोटो के अनुसार आएगा ।
जिसमे आपको दो लिंक दिख रहे होगे।
१ - प्रवासी पंजीकरण: उत्तर प्रदेश से अन्य राज्य जाने हेतु (यह लिंक यूपी से अन्य राज्य जाने के लिए है)
२ - प्रवासी पंजीकरण: अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश आने हेतु (यह लिंक उत्तर प्रदेश में आने के लिए है)
यूपी में आने के लिए व्यक्ति दूसरे वाले लिंक पर क्लिक करेंगे जिसमें साफ लिखा है कि अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश आने हेतु।
दूसरे लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने आ जाएगा कुछ इस तरह का खुलकर जिसमें आप का जानकारी मांगा होगा जो नीचे दिखाया गया है।
जिसमे अपनी जानकारी भरकर सबमिट करेंगे। शादी करने के बाद आपका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा जिसको सबमिट करने के बाद आपका फोन खुल जाएगा।
यह मात्र एक पेज का फॉर्म है जिसको आप आसानी से भर सकते हैं आवेदन फॉर्म का डेमो आप नीचे फोटो में देख सकते हैं। और नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Important links
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लिंक | Link
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महत्वपूर्ण नया लिंक | Important New Link | Updated
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प्रदेश के जिलाधिकारी द्वारा चलाई जा रही लिंक
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👉 यूपी के District Wise Link
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